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अल्मोड़ा, नरेन्द्रनगर में जल्द लगेंगे दो जैव चिकित्सा अपशिष्ट संयंत्र

नैनीताल, 10 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड में अस्पतालों से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बायो मेडिकल वेस्ट) को निस्तारित करने के लिये जल्द ही अल्मोड़ा और नरेन्द्रनगर में दो जैव चिकित्सा अपशिष्ट संयंत्र (बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट) लगाये जायेंगे। इसके अलावा प्रदूषण को कम करने के लिये सभी सरकारी एवं गैरसरकारी इकाइयों को भी संयंत्र लगाने के लिये कहा जा रहा है।
उच्च न्यायालय ने राज्य प्रदूषण बोर्ड (पीसीबी) से चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय ने पीसीबी से यह भी पूछा है कि प्रदूषण को कम करने के लिये और क्या क्या कदम उठाये जा सकते हैं। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की ओर से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हिमांशु चंदोला और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में शुक्रवार को सुनवाई हुई। पीसीबी की ओर से आज अदालत को बताया गया कि प्रमुख सचिव उद्योग, सचिव स्वास्थ्य एवं सचिव शहरी विकास के साथ संयुक्त बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ट को निस्तारित करने के लिये सरकारी क्षेत्र में दो संयंत्र लगाये जायेंगे।
एक संयत्र कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और दूसरा गढ़वाल मंडल के टिहरी गढ़वाल स्थित नरेन्द्र नगर में लगया जायेगा। इसके लिये आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिये निजी क्षेत्र एवं सरकारी संस्थानों और इकाइयों को भी निजी संयंत्र स्थापित करने के लिये कहा जा रहा है। इसके बाद अदालत ने पीसीबी को चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं।
अदालत ने पिछले वर्ष 16 सितम्बर को एक आदेश जारी कर उद्योग विभाग, स्वास्थ्य व शहरी विकास विभाग को निर्देश दिये थे कि तीनों पीसीबी सचिव के साथ मिलकर से बायो मेडिकल वेस्ट, नियम 2016 के तहत प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ट संयंत्र लगाने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिये थे। इससे पहले अदालत के संज्ञान में लाया गया था कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के लिये प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक संयंत्र मौजूद नहीं है। रूड़की और गदरपुर में निजी क्षेत्र दो संयंत्र मौजूद हैं।
इन संयंत्रों द्वारा मनमानी की जा रही है और तय नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पीसीबी की ओर से गदरपुर में स्थापित संयंत्र पर 11 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य संयंत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण पीसीबी इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रही है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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