राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jul 17 2020 7:33PM हाईकोर्ट ने फ्लाईओवरों के निर्माण में देरी पर सरकार एवं कंपनी से मांगा जवाबनैनीताल, 17 जुलाई (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने काशीपुर, बाजपुर एवं मुरादाबाद में बनाए जा रहे फ्लाईओवरों के निर्माण में हो रही देरी के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए करते हुए शुक्रवार को लुधियाना की दीपक बिल्डर्स को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार को इस मामले में शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवि मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की युगलपीठ में हुई। मामले को काशीपुर निवासी दीपक बाली की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड के काशीपुर और बाजपुर तथा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फ्लाईओवर निर्माण का काम 2017 में लुधियाना के दीपक बिल्डर्स को दिया गया था। इनका निर्माण 2019 में पूरा होना था।याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है जबकि निर्माण करने वाली एजेंसी को दो बार अतिरिक्त समय भी दिया गया है। फ्लाईओवर निर्माणकार्य के चलते सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है ।रवीन्द्र, उप्रेतीवार्ता