राज्य » अन्य राज्यPosted at: Mar 21 2024 1:17PM दक्षिण रेलवे ने मामूली कारणों से अलार्म चेन खींचने से बचने का किया आग्रहचेन्नई, 21 मार्च (वार्ता) दक्षिणी रेलवे ने यात्रियों से मामूली कारणों से ट्रेनों में अलार्म चेन खींचने से बचने की अपील की है और कहा है कि इसका सहारा केवल आपातकालीन स्थितियों के दौरान ही लिया जाना चाहिए।रेलवे ने गुरुवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुरक्षा या संरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों में अलार्म चेन प्रदान की जाती हैं। बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। जुर्माने में एक साल तक की कैद या एक हजार रुपये या दोनों शामिल हैं। देश भर में ट्रेन सेवाओं के विलंबित संचालन के लिए अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) को प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है। किसी ट्रेन का कोई भी असामान्य ठहराव अन्य ट्रेनों की भी समयपालनता को प्रभावित करेगा, जिससे रेल यात्रियों का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है।दक्षिणी रेलवे ने वर्ष 2023-24 (आज तक) के दौरान मामूली कारणों के अलार्म चेन खींचने के लिए 2,632 मामले दर्ज किए थे और इसमें 2,618 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे 15,45,165 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई।रेलवे के अऩुसार, किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के मामले में, यात्रियों को पहले आवश्यक निवारण के लिए संबंधित कोच के प्रभारी यात्रा टिकट परीक्षक को सूचित करना चाहिए। साथ ही, रेल उपयोगकर्ताओं को रेलमदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है, जो रेल से संबंधित सभी शिकायतों और शिकायतों के लिए वन-स्टॉप समाधान है। श्रद्धा, सोनियावार्ता