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आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें: सारंगल

जालंधर, 18 मार्च (वार्ता) पंजाब में जालंधर के जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त विशेष सारंगल ने सोमवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन करने और पूरी चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिये अपना पूरा सहयोग देने के लिए कहा।
उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव की घोषणा के बाद 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। विशेष सारंगल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुखविंदर सिंह भुल्लर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि जालंधर लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना सात मई को जारी की जायेगी, जिसके बाद नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई होगी।
उन्होंने कहा कि नामांकन की जांच 15 मई को की जायेगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 मई होगी। मतदान एक जून को होगा और वोटों की गिनती चार जून को होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया छह जून 2024 तक पूरी कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव कराने के लिये 1951 मतदान केंद्र बनाये गये हैं और 16.42 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन से परिणाम घोषित होने के दिन तक प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा किये गये चुनाव व्यय को दैनिक आधार पर बनाये रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का व्यय चेक, डिमांड ड्राफ्ट और एनईएफटी के माध्यम से चुनाव व्यय के लिये उम्मीदवार द्वारा खोले गये बैंक खाते से किया जायेगा।
श्री सारंगल ने बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने चुनाव अभियान के लिये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से किये जाने वाले विज्ञापन की सामग्री का जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से पूर्व-प्रमाणीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए प्रयुक्त वाहनों एवं उन पर लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करने से पूर्व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उसकी लिखित सूचना देकर वाहन एवं लाउडस्पीकर की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार के लिये राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति दी जानी है। अनुमोदन प्राप्त करने की
प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये जिला स्तर पर एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की गयी है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ताओं को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन या दीवार पर उसकी अनुमति के बिना झंडा, बैनर, नोटिस चिपकाने, नारे आदि
लिखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
बैठक में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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