राज्य » राजस्थानPosted at: Nov 20 2018 7:54PM किशोरी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावासबीकानेर 20 नवम्बर (वार्ता) राजस्थान में गंगानगर की पोक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने एक युवती की हत्या के आरोपी युवक को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सुनील रणवाह ने आरोपी युवक राजूनाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक किशोरी की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार सूरतगढ़ थाना क्षेत्र के चक आठ एसएचपीडी, सरदारपुरा खरथा में 15 अप्रैल 2015 को राजूनाथ ने किशोरी का अपहरण करके उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी।सुनील सैनी वार्ता