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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

बीकानेर, 07 जनवरी (वार्ता) गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पृथीपालसिंह ने आरोपी गिरधारी लाल जाट को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार गंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र में बछरार गांव में छह दिसम्बर 2014 को गिरधारी लाल ने अपनी पत्नी कमला की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी थी।
सुनील सैनी
वार्ता
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