राज्य » राजस्थानPosted at: Apr 16 2019 11:23PM छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दो वर्ष का कारावासझुंझुनू, 16 अप्रैल (वार्ता) झुंझनू की अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न की विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति की एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी को आज दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने आरोपी प्रदीप कुमार को एक छात्रा से अश्लील हरकत करने का दोषी मानते हुए उस पर 1500 रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायालय ने उसे पोक्सो एक्ट के आरोप से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोकअभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने पैरवी की। मामले के अनुसार 19 जनवरी 2014 को गुढ़गौडजी थाना क्षेत्र में प्रदीप कुमार ने पढ़कर घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की थी।सर्राफ सुनीलवार्ता