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पूर्व मंत्री राधेश्याम सहित भाजपा के नेताओं के विरुद्ध संज्ञान के आदेश

श्रीगंगानगर, 30 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या एक) ने करीब दस वर्ष पहले विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित होने के बाद निषेधाज्ञा के बावजूद विजयी जुलूस निकालने पर तत्कालीन विधायक एवं पूर्व मंत्री राधेश्याम सहित अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलेे में संज्ञान लेने के आज आदेश दिये।
न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेश जैन ने पूर्व मंत्री राधेश्याम, उनके दोनों पुत्रों वीरेन्द्र राजपाल और रमेश राजपाल, अधिवक्ता ओपी रावल, हरीश कपूर, सीताराम मौर्य, महेश पेड़ीवाल, महेश गुप्ता, सतपाल चावला के खिलाफ धारा 143, 144, 149, 188, 120 बी के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लेने का आदेश पारित किया। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
मामले के अनुसार वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान गंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। भाजपा के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित विधायक राधेश्याम ने निषेधाज्ञा के बावजूद गैरकानूनी तौर पर अपने दोनों पुत्रों रमेश एवं वीरेन्द्र राजपाल सहित सैंकड़़ों लोगों के साथ मतदान स्थल खालसा कॉलेज से शहर में विजयी जुलूस निकाला था। इस मामले में मामला दर्ज नहीं करने पर अधिवक्ता श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
सेठी सुनील
वार्ता
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