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राहुल गांधी के खिलाफ वक्तव्य पर स्वामी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद

अजमेर 08 जुलाई (वार्ता) कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी के खिलाफ वक्तव्य देने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ अजमेर में कांग्रेस पार्टी से समर्थित वकीलों ने आज न्यायालय में परिवाद पेश किया।
अजमेर शहर कांग्रेस के महासचिव तथा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वैभव जैन ने अजमेर की एसीजेएम-3 न्यायालय में परिवाद पेश कर सांसद श्री स्वामी के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें दंडित करने की मांग की है। एडवोकेट श्री जैन ने बताया कि गत पांच जुलाई को श्री स्वामी ने श्री गांधी को नशेड़ी करार देते हुए कोकिंग लेने वाला बताते हुए उनका डोप टेस्ट कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि श्री स्वामी के इस वक्तव्य से श्री गांधी के प्रति आस्था रखने वाले देश विदेश के लाखों करोड़ों समर्थकों के साथ साथ हमारी आस्था को भी ठेस पहुंची है।
उन्होंने कहा कि श्री स्वामी के इस वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी से समर्थित वकीलों ने इसकी घोर निंदा करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसे गंभीरता आपराधिक कृत्य बताते हुए श्री स्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500,501,504,511 के तहत दंडित किए जाने की मांग की।
वकीलों ने श्री स्वामी पर आरोप लगाया कि वे सस्ती लोकप्रियता के लिए मीडिया में अनर्गल बयान देते आए है जो कि आधारहीन होते है। पांच जुलाई को भी उन्होंने जब उच्चतम न्यायालय में बाबरी मस्जिद मुद्दे पर सुनवाई होनी थी मीडिया के समक्ष सार्वजनिक रूप से श्री गांधी के खिलाफ उक्त बातें कहीं जिसको लेकर कांग्रेसजन न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद लेकर पहुंचे है।
अनुराग रामसिंह
वार्ता
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