राज्य » राजस्थानPosted at: Jul 17 2019 6:49PM नशीली दवा रखने के दो व्यक्तियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावासश्रीगंगानगर, 17 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने अवैध रूप से नशीली दवा रखने के दो आरोपियों को आज दस - दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मादक पदार्थ निवारण अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) मामलों के विशिष्ट न्यायालय ने अंग्रेज सिंह और धर्मपाल को नशीली दवायें रखने का दोषी मानते हुए उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार सादुलशहर थाना क्षेत्र में आठ अक्टूबर 2016 को अबोहर-हनुमानगढ़ मार्ग पर पुलिस ने गश्त के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार अंग्रेज सिंह और धर्मपाल से कोडिन युक्त नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की 32 शीशियां बरामद कीं। सेठी सुनीलवार्ता