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उच्च न्यायालय ने शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्बन्धी याचिका खारिज की

जयपुर 02 जुलाई (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2018 की शारीरिक दक्षता परीक्षा पुनः आयोजित करने के सम्बन्ध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि याचिकाकर्ता रेवन्त राम मेघवाल तथा अन्य द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2018 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में कोटा एवं जयपुर में वर्षा प्रभावित मैदान में दौड नहीं पाने का मामला उठाते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा पुनः आयोजित करने की याचिका दायर की थी।
उल्लेखनीय है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही सक्षम अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित की गयी थी तथा वर्षा के कारण किसी प्रकार का अवरोध भी महसूस नहीं किया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा के सामान्य परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। उच्च न्यायालय ने विभाग की अपील स्वीकार करते हुए श्री मेघवाल तथा अन्य की याचिका खारिज कर दी है।
रामसिंह
वार्ता
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