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किशोरी को बंधक बनाकर कराया बालश्रम

श्रीगंगानगर, 24 सितंबर (वार्ता) राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक किशोरी को बंधक बनाकर बालश्रम कराये जाने का मामला सामने आया है।
कोतवाली पुलिस ने पीड़ित किशोरी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी एक महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ उसे बंधक बनाकर बाल श्रम कराने और प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
किशोरी को विवेक आश्रम में भेज दिया गया जहां बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य किशोरी से बातचीत कर मामले की जानकारी ले रहे हैं। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक (अजा/जजा) प्रकोष्ठ ओमप्रकाश कर रहे हैं।
इस मामले में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी राजदीप सिद्धू, बिंदर कौर तथा शिवा के विरुद्ध धारा 370, 374, 323, 342 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
उल्लेखनीय है कि सोमवार रात बीरबल चौक के पास एक कार में किशोरी को जबरन ले जाते हुए लोगों ने मुक्त कराया था। फिरोजपुर निवासी किशोरी को उसकी नानी छह-सात वर्ष पहले श्रीगंगानगर में कथित रूप से एक प्राइवेट बस ट्रेवल्स कंपनी के संचालक परिवार के पास देखरेख करने के लिए छोड़ गई।
ट्रैवल्स कंपनी का मालिक परिवार इस किशोरी से घर के कामकाज करवाने लगा। किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह लगभग सात वर्ष से इस घर में काम कर रही है। उसे कठिन कार्य के साथ प्रताड़ित भी किया जाता था। इससे दुखी होकर वह घर से निकल गई लेकिन कंपनी के मालिक का ड्राइवर और उसके परिवार के दो सदस्यों ने उसे पकड़ लिया लेकिन लोगों को शक होने पर मामला खुल गया।
इस कंपनी मालिक के घर में कामकाज के लिए एक और लड़की को रखा हुआ था जिसे गायब बताया जा रहा है। इस संबंध में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एडवोकेट सैनी ने कहा कि पीड़ित किशोरी की काउंसलिंग के दौरान दूसरी लड़की के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।
सेठी जोरा
वार्ता
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