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पति और दो बच्चों की हत्या की आरोपी महिला और प्रेमी को आजीवन कारावास

श्रीगंगानगर,15 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) ने प्रेमी के साथ मिलकर पति और दो बच्चों की हत्या करने के आरोप में आज एक महिला और उसके प्रेमी को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने अभियुक्त रीमा और सुनील यादव को शंभूशरण (48), उसके दो बच्चे दीपक (12) और ज्योति (सात) की हत्या का दोषी मानते हुए उन पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायाधीश ने फैसले में दोनों को मृत्यु होने तक जेल में ही रखने का विशेष उल्लेख किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में 29-30 जुलाई 2016 की रात को रीमा ने अपने पति शंभूशरण (48) और दो मासूम बच्चों दीपक और ज्योति की प्रेमी सुनील यादव के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। हत्या की वजह रीमा और सुनील में प्रेम सम्बन्ध थे जिसमें शंभुनाथ बाधक बन रहा था।
सेठी सुनील
वार्ता
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