राज्य » राजस्थानPosted at: Oct 26 2019 7:02PM लडक़ी से छेड़छाड़ के आरोपियों को तीन वर्ष का कारावासझुंझुनू, 26 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू की एक अदालत ने आज घर में घुसकर एक नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ करने के मामले में दो आरोपियो को तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। मामले के अनुसार पांच सितंबर 2016 को पीडि़त नाबालिग की माता ग्राम झेरली निवासी ने एक रिपोर्ट दी कक्षा सात में अध्यनरत उसकी नाबालिग लडक़ी को घर में अकेला देखकर झेरणी निवासी मातादीन उर्फ बिल्लू मीणा एवं गोविंद मीणा ने छेडछाड की। यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशिष्ट न्यायाधीश सुकेशकुमार जैन ने मामले का निस्तारण करते हुये दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।सराफ रामसिंहवार्ता