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फर्जी तबादला आदेश जारी होने के मामले में दो शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज

श्रीगंगानगर, 30 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शिक्षा विभाग में एक फर्जी तबादला आदेश ईमेल के जरिए भेजने के आरोप में एक शिक्षिका और एक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय जांच में यह आदेश फर्जी पाए जाने पर आज रामचंद्र मीणा और नेहा के खिलाफ श्रीकरणपुर थाना में जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चक 13-एफएफ (मानकसर) के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक जयपालसिंह ने दर्ज कराई प्राथिमिकी में बताया कि रामचंद्र मीणा उनके स्कूल में लेवल टू अंग्रेजी विषय के अध्यापक के पद पर पदस्थापित है जबकि नेहा भीलवाड़ा जिले में जोरावरपुर के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ है। जयपाल सिंह ने बताया कि गत पांच सितंबर को प्राइस शेड्यूल राज जयपुर @ जीमेल डाट काम के मेल आईडी से एक ईमेल स्कूल को प्राप्त हुआ। इस ईमेल में उप शासन सचिव शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2/6/ शिक्षा/ 2/19 के हवाले से रामचंद्र मीणा और नेहा का परस्पर तबादला कर दिया जाना बताया गया।
पुलिस के अनुसार यह तबादला आदेश प्राप्त होने पर रामचंद्र मीणा को स्कूल से कार्यमुक्त करने से पहले स्कूल स्टाफ ने इस ईमेल आदेश की उच्च अधिकारियों से पुष्टि करवाई तो पता चला कि इस क्रमांक का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जिस ईमेल आईडी से यह तबादला आदेश भेजा गया, वह ईमेल आईडी ही संदिग्ध होने के कारण यह मामला पकड़ में आया। फर्जी तबादला आदेश से शिक्षा विभाग के अधिकारी चौकन्ना हो गए। उन्होंने इसकी विभागीय जांच की तो पाया कि किसी ने उप शासन सचिव के हस्ताक्षर से उनके कार्यालय से इस पत्रांक का नंबर लगा कर फर्जी तबादला आदेश जारी किया है। तबादला आदेश फर्जी पाए जाने पर अध्यापिका नेहा को जोरावरपुरा स्कूल से कार्यमुक्त नहीं किया गया। प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट पर दोनों अध्यापकों के खिलाफ धारा 465, 465,468, 471, 120 बी और आईटी एक्ट की धारा 73 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जांच थाना प्रभारी राजकुमार राजौरा खुद कर रहे हैं।
सेठी सुनील
वार्ता
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