राज्य » राजस्थानPosted at: Nov 27 2019 5:53PM नशीली गोलियां रखने के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावासश्रीगंगानगर, 27 नवंबर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ के एनडीपीएस एक्ट मामलात की विशेष अदालत ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को आज 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार जसूजा ने अभियुक्त प्रमोद लाल को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की सजा और भुगतनी होगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने 22 अक्टूबर 2016 को मेडिकल स्टोर संचालक प्रमोद लाल को अवैध रूप से तीन हजार नशीली गोलियां रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सेठी सुनीलवार्ता