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मारपीट के आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास

बीकानेर 05 मार्च (वार्ता) राजस्थान के बीकानेर में अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय ने मारपीट करने और जातिसूचक गालियां निकालने के चार आरोपियों को गुरुवार को तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना भुगतने का दण्डादेश दिया।
लोक अभियोजक कुंवर कुन्दन व्यास ने बताया कि परिवादी एक सीएचडी निवासी मघाराम मेघवाल 26 नवम्बर, 2014 को छतरगढ़ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें नौ पुली के पास कुंभाराम की दुकान के आगे दिलाय खां, हेबत खां, अरशद अली और हक नवाज ने एकराय होकर भेड़ चराने की बात को लेकर उसके साथ लाठियों और लात-घुसों से मारपीट की थी। चारों आरोपियों ने उसे जातिसूचक गालियां निकाल कर अपमानित भी किया था।
विशिष्ट न्यायाधीश बलदेवराज बेनीवाल ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए भादसं की धारा 308 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना ,तीन महीने का कारावास भुगतने का दण्डादेश दिया।
संजय रामसिंह
वार्ता
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