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हवाई यात्रा से आने वाले हर व्यक्ति को भरना होगा फॉर्म-4

उदयपुर, 29 जून (वार्ता) कोरोना संक्र्रमण के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार देश के विभिन्न हवाई अड्डो से घरेलू उडानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के आगमन पर कोविड़-19 के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी अधिकारी के साथ विशेष सतर्कता दल का गठन किया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार के आदेशानुसार उदयपुर एयरपोर्ट के लिये पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उनके सहयोग एवं निर्देशन में अलग-अलग दलों का गठन किया गया है। जिसमें दो पारी में 17-17 अधिकारी-कार्मिक सेवाएं देंगे तथा 4 को आरक्षित दल में रखा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि कार्यरत कार्मिक तब तक एयरपोर्ट नहीं छोड़ेंगें जब तक कि अगला दल उपस्थित नहीं हो।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई अधिकारी अथवा कार्मिक उसके दिये गये दायित्व का निर्वहन करने से इंकार करता है तो इस आचरण के लिए एक वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दडित किया जा सकता है। यदि इस इंकार के फलस्वरूप किसी की जान जाती है अथवा जान जोखिम में पड़ जाती है तो ऐसे अधिकारी अथवा कार्मिक को दो वर्ष के साधारण कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी पृथक से ही की जायेगी।
रामसिंह
वार्ता
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