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राजस्थाान में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर दो लाख से अधिक चालान

जयपुर, 08 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक चार लाख 38 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर छह करोड़ 69 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर एक लाख 81 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 11 हजार 73 एवं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर दो लाख 44 हजार 606 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लंघन करने पर तीन हजार 570 एफआईआर दर्ज कर अब तक सात हजार 627 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा एवं एमवी एक्ट के तहत सात लाख 65 हजार 134 वाहनों का चालान एवं एक लाख 59 हजार 81 वाहनों को जब्त किया गया तथा करीब 13 करोड़ 69 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में 24 हजार 728 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 228 को गिरफ्तार किया गया है। लॉक डाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 143 मुकदमे दर्ज कर 98 को गिरफ्तार किया गया एवं 47 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हेै।
उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रातः पांच बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वालों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
रामसिंह
वार्ता
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