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महामारी अध्यादेश उल्लंघन, एक करोड 81 लाख का जुर्माना वसूला

जयपुर 24 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लंघन करने पर अब तक एक लाख 41 हजार से अधिक मामलों में एक करोड 81 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया वही लाॅक डाउन उल्लंघन पर अब तक 19 हजार 400 वाहन जब्त करके दो करोड 38 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया है।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से आज जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में लाॅकडाउन 5.0 के दौरान राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक एक लाख 41 हजार 958 कार्यवाही की गयी तथा जुर्माना राशि एक करोड 81 लाख 64 हजार तीन सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर अब तक 32 हजार 203 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 64 लाख 40 हजार 600 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जिसने फेस मास्क नहीं लगा रखा था, के विरूद्ध अब तक 1735 कार्यवाही की जाकर आठ लाख 67 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला गया जबकि सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर अब तक 83 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 16 हजार 600रूपये का जुर्माना वसूला गया।
सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा शराब का सेवन करने पर अब तक 79 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 39 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं पान, गुटखा, तम्बाकू विक्रय करते हुये पाये जाने पर अब तक 17 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 16 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर अब तक एक लाख सात हजार 841 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर एक करोड़ सात लाख 84 हजार 100 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस ने बताया कि जयपुर शहर में अनावश्यक एवं बिना कारण आवाजाही करने वालों के विरूद्ध लाॅक डाउन का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आज एक वाहन जब्त किये गये। शहर में लाॅक डाउन पर अब तक 19 हजार 400 दुपहिया एवं चैपहिया वाहन जब्त किये गये तथा दो करोड़ 38ा लाख 15 हजार 750 रूपये का जुर्माना वसूला गया है।
रामसिंह
वार्ता
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