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जयपुर में निषोधाज्ञ उल्लंघन पर तीन लाख 63 हजार का जुर्माना वसूला

जयपुर 29 दिसम्बर (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पिछले 24 घंटों में 355 मामलों में कार्यवाही करते हुये तीन लाख 63 हजार आठ सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं रात्रि कालीन कफ्र्यू के उल्लंघन पर 24 वाहनो पर कार्यवाही करते हुए तीन लाख 34 हजार चार सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से आज जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में महामारी अध्यादेश एवं रात्रि कालीन कफ्र्यू में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 489 मामलों में कार्यवाही करते हुये 64 हजार 800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थान व कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 36 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तािा 18 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर तीन कार्यवाही कर 1500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर तीन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर छह सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया जबकि सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 447 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 44 हजार सात सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक एक लाख 96 हजार 860 मामलों में कार्यवाही की गई तथा दो करोड 54 लाख 71 हजार तीन सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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