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जयपुर में महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर साढ़े नौ हजार जुर्माना वसूला

जयपुर 15 फरवरी (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 83 मामलों में कार्यवाही कर साढ़े नौ हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं रात्रि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 66 वाहनो पर कार्यवाही करते हुये छह लाख 46 हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 271 मामलों में कार्यवाही की गई तथा छह लाख 50 हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर इस दौरान तीन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 1500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 80 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर आठ हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 14 हजार 809 मामलों कार्यवाही की गई तथा दो करोड़ 77 लाख 51 हजार रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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