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चेक अनादरण के मामले में दो वर्ष का साधारण कारावास

श्रीगंगानगर, 23 फरवरी (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की एन.आई. एक्ट मामलात संख्या-दो ने एक शख्स को चेक अनादरण के आरोप में दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश रचना बिस्सा ने आरोपी मनोज कुमार को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए उस पर 12 लाख रूपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार मनोज कुमार निवासी न्यू सूरजनगरी अबोहर, (पंजाब) ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी से ट्रक खरीदने के लिए ऋण लिया था, जिसकी एवज में उसने कम्पनी को नौ लाख तीन सौ रुपये का चेक दिया जो बैंक में पर्याप्त राशि न होने पर अनादरित हो गया।
सेठी सुनील
वार्ता
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