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सरकार विशेष योग्यजनों की उन्नति और विकास के लिए प्रतिबद्ध-आर्य

जयपुर, 17 मार्च (वार्ता) राजस्थान सरकार ने परिपत्र जारी कर विशेष योग्यजनों को सशक्त करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार विशेष योग्यजनों की उन्नति और विकास के लिये समान अवसर देने और उनके सुरक्षित सम्मानजनक जीवन जीने के लिये एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम -2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिये विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी विभाग, निगम, बोर्ड, आयोग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही और पालना रिपोर्ट से विशेष योग्यजन निदेशालय को अवगत कराऐं जिससे विशेष योग्यजनों को सभी क्षेत्रों मे समान अवसर और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिले।
रामसिंह
वार्ता
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