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महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर 54 हजार रूपए का जुर्माना

जयपुर 03 अप्रेल (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पिछले 24 घंटों में 427 मामलों में कार्यवाही करते हुए 54 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 332 वाहनो पर कार्यवाही की गई।
पुलिस आयुक्तालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 818 मामलों में कार्यवाही करते हुए 68 हजार 400 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर ं26 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा 13 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर इसा दौरान नौ व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 1800 रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 392 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 39 हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 17 हजार 877 मामलों में कार्यवाही की गई तथा दो करोड़ 80 लाख 75 हजार पांच सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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