Friday, Apr 26 2024 | Time 19:35 Hrs(IST)
image
राज्य » राजस्थान


अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के जुर्म में 10 वर्ष का कारावास

श्रीगंगानगर 03 फरवरी (वार्ता)। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश रूपचंद सुधार में अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के आरोप में पकड़े गए एक शख्स को आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश दाधीच एडवोकेट ने बताया कि गोलूवाला थाना क्षेत्र में 16 जुलाई 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी ने गश्त के दौरान 33-एलएलडब्ल्यू में जेआरके नहर की ओर जाने वाले मार्ग पर पैदल जा रहे रणजीतसिंह बैरागी निवासी सिरौली कलां को गिरफ्तार किया,जिसके पास एक थैले में अवैध 1200 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने अनुसंधान में रणजीतसिंह को अपने पास कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं होने के कारण यह गोलियां अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने का दोषी करार दिया।उसके विरोध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत चालान पेश किया गया।
विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। रणजीतसिंह को बिना लाइसेंस के अपने पास नशीली गोलियां रखने का दोषी करार दिया।
न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत रणजीतसिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सेठी रामसिंह
वार्ता
image