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कोटा में दुष्कर्म के मामलों में दो आरोपियों को 20-20 साल का कारावास

कोटा, 15 मई (वार्ता) राजस्थान के कोटा में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।
पोक्सो कोर्ट क्रम-4 ने 23 सितंबर 2021 को कोटा के नयापुरा थाने में 14 साल की एक किशोरी को भगाकर ले जाने के मामले में केशवपुरा निवासी रवि कांत मीणा (26) के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को अपने फैसले ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल पुराने इस मामले में उसे 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया।
न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे के अनुसार आरोपी इस बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ इंदौर और भोपाल भगा कर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था।
एक अन्य मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम-5 ने कोटा में महावीर नगर थाना क्षेत्र के रंगबाड़ी इलाके के आरोग्य नगर निवासी गोविंद मराठा को 17 साल की किशोरी के साथ डरा-धमका कर दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया।
आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 के सितंबर माह में किशोरी के परिवारजनों की ओर से किशोरी से मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
रामसिंह
वार्ता
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