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राज्य


विद्युत विभाग के सहायक अभियंता की संपत्ति जब्त करने का आदेश

पटना 06 सितंबर (वार्ता) पटना सिविल कोर्ट स्थित निगरानी की एक विशेष अदालत ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत विद्युत विभाग के एक तत्कालीन सहायक अभियंता की आय से अधिक संपत्ति जब्त करने का आज आदेश दिया।
बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के गायघाट स्थित विद्युत विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता विष्णु नारायण सिंह और उनकी पत्नी के नाम पर अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति को सरकार को एक महीने के अंदर समर्पित करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा नहीं करने पर इस संपत्ति को जब्त कर लिया जाये।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने यहां बताया कि अपचारी लोक सेवक श्री सिंह को सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने वर्ष 2017 में सात हजार रुपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया था। जांच के क्रम में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आवेदन दाखिल किया गया था।
श्री कुमार ने बताया कि सुनवाई के बाद अदालत ने अपचारी लोक सेवक श्री सिंह और उनकी पत्नी के नाम से अर्जित किये गये दो भूखंडों और एक बचत पॉलिसी को जब्त करने का आदेश दिया है।
सं सूरज उमेश
वार्ता
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