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राज्य


अवैध कब्जा जमाये आठ होटलों, रिसाॅर्टों के खिलाफ प्राथमिकी

नैनीताल 10 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रामनगर में कार्बेट पार्क से सटी वन भूमि पर काबिज आठ रिसाॅर्ट और होटलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश पर वन विभाग की ओर से मामला दर्ज किया गया है। वन विभाग के इस कदम से होटल और रिसाॅर्ट मालिकों में हड़कंप मच गया है। आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में राज्य के एक पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का नाम भी लिया जा रहा है।
वन विभाग के कोसी रेंज के सब डिवीजन आफिसर (एसडीओ) केएन भारती ने बताया कि इन होटलों और रिसाॅर्टों पर आरोप है कि इन्होंने कार्बेट पार्क से सटे अपर कोसी रेंज में आरक्षित वन भूमि पर कब्जा किया है। मामला अपर कोसी रेंज के बीट अधिकारी जगदीश प्रसाद की ओर से रामनगर थाना में आज दर्ज किया गया है। श्री भारती ने बताया कि सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। श्री भारती के अनुसार इनमें बड़े होटल व रिसाॅर्ट के साथ साथ कुछ बड़े फार्महास भी शामिल हैं। जिन होटलों व रिसाॅर्टों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें ढिकुली स्थित कार्बेट फाल रिसाॅर्ट, गेट वे द ताज रिसाॅर्ट, आशोक मार्गो फार्म हाउस, सुखविंदर गौरया फार्म हाउस (लदुवारा गांव), द हृदयेश फाम हाउस (लदुवारा गांव), द हृदयेश फार्म हाउस (ढिकुली), द हृदयेश होटल (ढिकुली) और क्लब महेन्द्रा (ढिकुली) शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 434, 447, 379 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोप है कि वन विभाग के अपर कोसी रेंज के ढिकुली स्थित कार्बेट फाल रिसाॅर्ट ने 0.16 हेक्टेअर, गेट वे द ताज रिसाॅर्ट ने 0.03 हेक्टेयर, अशोक मार्गो फार्म हाउस ने 0.256 हेक्टेयर, लदुवारा गांव ढिकुली स्थित सुखविंदर गौरया फार्म हाउस( लदुवारा गांव) ने 0.316 हेक्टेयर, द हृदयेश फार्म हाउस (लदुवारा), 1.27 हेक्टेयर, द हृदयेश फार्म हाउस (ढिकुली) ने 1.538 हेक्टेयर, द हृदयेश होटल( ढिकुली) ने 0.683 हेक्टेयर जबकि ढिकुली स्थित क्लब महेन्द्रा ने 1.914 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा किया है। वन विभाग की ओर दर्ज मामले में साफ साफ कहा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने रामनगर की हिमालयन ग्रामीण युवा संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए गत 19 जून 2016 को एक आदेश जारी कर वन विभाग को इनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा था।
तत्कालीन न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की युगल पीठ ने लगभग चार दर्जन से अधिक होटलों और रिसाॅर्टों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिये थे। जिन होटलों, रिसाॅर्टों तथा फार्महाउसों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है उनमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री की भी सम्पत्ति शामिल है। रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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