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राज्य


दहेज प्रताड़ना मामले में पति को कठोर कारावास की सजा

पटना 13 सितंबर (वार्ता) बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में आज एक विवाहिता के पति को पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 54 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रमेश चंद्र मालवीय ने मामले में सुनवाई के बाद जहानाबाद जिले के तत्कालीन अरवल के निवासी विशाल सिंह उर्फ नीरज सिंह को भारतीय दंड विधान और दहेज निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को कुल आठ माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, दोषी विशाल सिंह की शादी सीवान जिले की रश्मि सिंह उर्फ पायल सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दोषी पत्नी को पांच लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं किये जाने के कारण प्रताड़ित करता था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2006 में दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाने में दर्ज की गई थी, जहां विवाह के बाद पति-पत्नी रहा करते थे।
सं सूरज शिवा रमेश
वार्ता
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