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राज्य


न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला वर्षाें पुराना है इसलिए बिशप की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता है। इस संबंध में आरोपी का स्वीकारोक्ति बयान लेना पर्याप्त नहीं होगा और दोषी को सजा देना न्यायालय की प्राथमिकता है ना कि बिशप की गिरफ्तारी।
न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को जांच के संबंध में कोई शिकायत है तो वे न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
पुलिस ने फादर मुलाक्कल को जांच टीम के समक्ष आगे की पूछताछ के लिए उपस्थित होने को लेकर कल एक नोटिस भेजा था।
इस बीच ननों के समूह और पीड़िता नन के परिवार वालों की ओर से चलाया जा रहा आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी ननों ने कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता और बिशप मुलाक्कल की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
संजय जितेन्द्र
वार्ता
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