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राज्य


अफीम तस्करी मामले में दोषी को 14 वर्ष की सजा

पटना 15 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की एक विशेष अदालत ने अफीम की तस्करी के मामले में आज पूर्वोत्तर दिल्ली के एक निवासी को चौदह वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम्) विपुल सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली के भजनपुरा स्थित न्यू सीलमपुर निवासी शकील अहमद को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, 11 दिसंबर 2014 को एक गुप्त सूचना के आधार पर निदेशक राजस्व आसूचना कार्यालय के अधिकारियों ने महात्मा गांधी सेतु के निकट वाहनों की तलाशी के दौरान दो लोगों को पांच पैकेट अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। बरामद अफीम का वजन पांच किलो 19 ग्राम पाया गया था, जिसकी कीमत करीब पांच लाख रुपये आंकी गई थी।
गिरफ्तार लोगों ने बताया था कि वह अफीम को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर आ रहे थे, जिसे उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचाना था। इस मामले के दूसरे अभियुक्त को नाबालिग पाने के बाद उसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया गया था। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किये थे।
सं सूरज शिवा रमेश
वार्ता
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राहुल भिंड में और प्रियंका मुरैना में करेंगी सभाएं

राहुल भिंड में और प्रियंका मुरैना में करेंगी सभाएं

26 Apr 2024 | 11:53 PM

भोपाल, 26 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 30 अप्रैल को मध्यप्रदेश के भिंड संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा दो मई को मुरैना संसदीय क्षेत्र में सभा लेंगी।

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