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राज्य


अयोग्य ठहराये गये गुजरात के कांग्रेस विधायक की चुनाैती याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

अहमदाबाद, 27 मार्च (वार्ता ) गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य की तलाला सीट के अयोग्य ठहराये गये कांग्रेस विधायक भगवान बारड की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती थी दी।
न्यायमूर्ति एस आर ब्रह्मभट्ट की अदालत ने तलाला सीट पर चुनाव आयोग की ओर से 23 अप्रैल को राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों के चुनाव के साथ उपचुनाव कराने के फैसले पर भी रोक लगाने से इंकार कर दिया।
श्री बारड को गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा की एक अदालत ने गत एक मार्च को ढाई करोड़ से अधिक की खनिज (चूना-पत्थर) की चोरी के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल नौ माह की सजा सुनायी थी। हालांकि उन्हें जमानत मिल गयी थी और बाद में एक सत्र अदालत ने इस सजा पर रोक लगा दी थी पर विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी ने पांच मार्च को उन्हें भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के प्रावधान का हवाला देते हुए अयोग्य घोषित कर दिया। यह धारा दो साल से अधिक की सजा पाने वाले किसी भी जन प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती है।
श्री बारड ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत में चुनाव आयोग ने कहा था कि वह विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की समीक्षा नहीं कर सकता और सीट खाली होने के कारण सुविधा के लिहाज से वहां लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान कराने का फैसला लिया गया था। श्री बारड के वकील ने उन्हें अयोग्य ठहराने को राजनीति से प्रेरित निर्णय बताया था।
ज्ञातव्य है कि हाई कोर्ट की एक अन्य जज न्यायमूर्ति सोनिया गोकाणी ने श्री बारड की सजा पर सत्र अदालत की ओर से लगायी रोक को भी रद्द कर दिया था।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अब अगले छह साल तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य हो गये श्री बारड अब ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे अथवा नहीं।
रजनीश
वार्ता
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