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उप्र में नारी बंदी गृह के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

लखनऊ ,02 दिसम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के हर एक मंडल में नारियों के सुधार के बावत नारी बंदी गृह बनाये जाने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी तलब की है ।
अदालत ने जानना चाहा है कि नारियों के लिए उनके निवास के करीब किस तरह से बंदी गृह बनाये जाए कि उनको परिवार वाले सुविधा व सहजता से भेंट कर सके ।
एक मामले में सुनवाई के दौरान स्वयं संज्ञान लेते हुए अदालत ने सरकार से पूछा था कि नारियो के लिए बंदी घर मंडल पर कैसे बनाये जाए इसमें सरकार का क्या रुख है । अदालत ने इस मामले में प्रमुख सचिव गृह से उनका पक्ष जानने के लिए हलफ़नाम भी पेश करने को कहा है ।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने यह आदेश एक मामले में स्वयमेव संज्ञान के आधार पर दिए है ।
अदालत ने सुनवाई के समय पाया कि नारी बंदी ग्रह उनके सुधार के लिए होते है, लेकिन वह इतनी दूर है कि उनके घर वाले उनसे आसनी से मिल ही नही पाते । इससे उन बंदी नारियो के मन मे सुधार का अनुपात कम हो जाता है। न्यायालय ने पहले भी सरकार से जानकारी मांगी थी । सरकार की ओर से फिर दस दिन का समय मांगा गया । अदालत ने अगली सुनवाई दस दिन बाद नियत की है ।
सं त्यागी
वार्ता
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