राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 16 2020 6:09PM मस्जिद की जमीन अयोध्या नगर में हो : अंसारी
अयोध्या 16 जनवरी (वार्ता) रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिपेक्ष्य में मामले के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि मस्जिद निर्माण के लिये पांच एकड़ जमीन का अधिग्रहण अयोध्या नगर में ही किया जाना चाहिये।
श्री अंसारी ने गुरूवार को पत्रकारों से कहा “ ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के आदेशानुसार मस्जिद के लिये पांच एकड़ जमीन का चिन्हाकंन शहर की सीमा के बाहर कर रही है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ”
उन्होने कहा कि मस्जिद का निर्माण अयोध्या नगरी में ही होना चाहिये जिससे मस्जिद से सटे महिला अस्पताल का निर्माण भी किया जा सके और उसका फायदा यहां की जनता को मिल सके।
श्री अंसारी ने कहा कि अयोध्या हमेशा से ही सांप्रदायिक सदभावना की द्योतक रही है जहां हिन्दू और मुस्लिम प्रेमभाव से रहते है। यहां की पावन धरती पर मंदिर और मस्जिद के निर्माण के साथ महिला अस्पताल लोगों में आपसी भाईचारा मजबूत करने के साथ उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को भी पूरा करेगा।
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि जिला प्रशासन मस्जिद निर्माण के लिये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बाहर जमीन की तलाश कर रहा है। परिक्रमा मार्ग अयोध्या की सीमा के साथ पडोसी जिलों की भी होकर गुजरता है।
गौरतलब है कि पिछले साल नौ नवम्बर को उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि सरकार मंदिर निर्माण के लिये तीन महीनो के भीतर ट्रस्ट का गठन करे और मस्जिद के लिये पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराये। फैसले के दो महीने बीत जाने के बाद भी अभी ट्रस्ट का गठन नहीं हो सका है।
प्रदीप
वार्ता