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कुशीनगर में दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष की कैद

कुशीनगर 02 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की एक अदालत ने करीब छह साल पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 14 साल की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (पाक्सो) अमित कुमार तिवारी ने मंगलवार को यह सजा सुनायी। विशेष न्यायाधीश पडरौना अमित कुमार तिवारी ने कहा कि चार मार्च 2015 को तरया सुजान थाना क्षेत्र के जमसडिया निवासिनी सुमित्रा देवी ने थाना तरयासुजान को लिखित तहरीर देकर बताया था कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री स्कूल से घर लौट कर नही आई। पीड़ित महिला व उसके परिजनों ने पता लगाया तो पता चला कि कालेज का प्रधानाचार्य ही अपहरण कर किसी अज्ञात जगह पर ले गया और दुष्कर्म किया है।
इस मामले में पुलिस ने धारा 363, 366 व 376 एवं 3/4 पाक्सो एक्ट ते तहत मुकदमा दर्ज आरोपी को जेल भेज दिया था। गवाहों एवं दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायधीश अमित कुमार तिवारी ने अलग-अलग धाराओं का फैसला सुनाते हुए अर्थ दंड लगाया।
सं प्रदीप
वार्ता
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