Friday, Apr 26 2024 | Time 08:41 Hrs(IST)
image
राज्य » बिहार / झारखण्ड


बिहार में अब जमाबंदी के बाद बिकेगी जमीन

बिहार में अब जमाबंदी के बाद बिकेगी जमीन

पटना 04 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में भूमि विवाद की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने जमाबंदी के बाद ही जमीन या संपत्ति की बिक्री किये जाने का आज निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है।

निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक अवधेश कुमार झा ने इस संबंध में लिये गये निर्णय पर प्रकाश डालते हुये बताया कि बिक्री या दान के माध्यम से भूमि का हस्तान्तरण किये जाने वाले दस्तावेज में भूस्वामी के नाम से जमाबंदी होने का उल्लेख न हो तथा विक्रेता या दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो तथा वैसी संपत्ति के अंतरण दस्तवेजों, जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्मित फ्लैट या अपार्टमेंट के विक्रेता या दानकर्ता के नाम से होल्डिंग न हो, वैसे विलेखों के निबंधन पर रोक लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री झा ने बताया कि इस नियमावली के लागू होने बाद आम लोग अपनी सम्पत्ति की अपने नाम से जमाबंदी कराने के बाद ही उसका अंतरण कर सकेंगे। इससे राज्य में भूमि विवाद की समस्या में काफी कमी आयेगी। इस तरह वही विक्रेता जमीन बेच सकेंगे, जिनके नाम से जमाबंदी होगी। वहीं, शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट या फ्लैट बेचने के लिए उसका दाखिल-खारिज या होल्डिंग होना जरूरी होगा।

सूरज सतीश

जारी (वार्ता)

image