राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 28 2020 8:06PM सीएए पर लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए : नीतीश
पटना 28 जनवरी (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विचारों में भिन्नता हो सकती है लेकिन यह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए ।
श्री कुमार ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन गया है । सीएए को लेकर लोगों की अलग-अलग राय देश के कई कोनों में नजर आ रही है लेकिन अब इस मुद्दे को अकारण ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है इसलिए अब उसी को इस पर फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर किसी के मन में कोई शंका या प्रश्न है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए । उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस विषय को लेकर समाज में अलग अलग तरह का वातावरण पैदा न करें । देश में एकता आपसी सम्मान और सद्भाव का वातावरण बना रहना चाहिए
शिवा सूरज
जारी वार्ता