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राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित शास्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि की वसूली सुनिश्चित करे-आर्य

राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित शास्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि की वसूली सुनिश्चित करे-आर्य

जयपुर, 22 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागाध्यक्षों एवं उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों में राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित शास्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि प्राथमिकता से वसूल करें।

श्री आर्य बुधवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष लम्बित प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित कर उन अधिकारियों से शास्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि की वसूली करे जिनको राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित किया गया है।

उन्होंने विभागध्यक्षों को लम्बित प्रकरणों की निरंतर समीक्षा एवं निस्तारण के लिए प्राथमिकता से कार्ययोजना बनाने के आदेश भी दिए। उन्होंने मृतक और सेवानिवृत्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों के प्रकरणों में शिथिलता देने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सुचना आयोग को प्रेषित करने के संबंध में भी चर्चा की।

इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव अश्विनी भगत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वर्ष 2009-10 से वर्ष 2019-20 तक 43 विभागों में लम्बित प्रकरणों के बारें में मुख्य सचिव को अवगत करवाया।

रामसिंह

वार्ता

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