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श्रमिकों का संधारण केन्द्र सरकार के नियमों के तहत-जूली

श्रमिकों का संधारण केन्द्र सरकार के नियमों  के तहत-जूली

जयपुर 02 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के में संचालित एएसआई कम्पनी द्वारा खनन कार्य किया जाता है और खनन कार्यो में लगे श्रमिकों के संधारण का कार्य केन्द्र सरकार के नियमों के तहत होता है।

श्री जूली प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कारखाना कानून एवं श्रमिक कानून के तहत कार्यवाही की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रमिक और ठेका श्रमिक के नियमों में प्रावधान अलग-अलग है, जिनमें छह वेतन कानून लागू है।

उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में वर्ष 2011-12 के दौरान माह अप्रेल में 60, मई में 60, जून में 59, जुलाई में 57, अगस्त में 57, सितम्बर मेें 59, अक्टूबर में 59, नवम्बर में 57, दिसम्बर में 57 एवं माह जनवरी, फरवरी व मार्च में 50-50 श्रमिक कार्यरत थे। श्री जूली ने यह भी बताया कि कम्पनी में वर्ष 2011 में 49, वर्ष 2012 में 60, वर्ष 2013 में 53, वर्ष 2014 में 44, वर्ष 2015 में 38, वर्ष 2016 में 32, वर्ष 2017 में 29, वर्ष 2018 में 35 एवं वर्ष 2019 में अब 34 श्रमिक कार्यरत हैै।

इससे पहले उन्होंने विधायक मदन दिलावर के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि कोटा कार्यालय तथा कारखाना प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक दी गई जानकारी के अनुसार कारखाने में कोई ठेका श्रमिक नियोजित नहीं किये गये। श्री जूली ने बताया कि वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक की अवधि में विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में कार्यरत एएसआई कम्पनी द्वारा श्रमिकों को वेतन पर्चियां दी गई। उन्होंने बताया कि शिकायतों पर जांच एवं निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने जॉच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखी।

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