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आंध्र में केन्द्रीय जांच एजेंसियों को मिली शक्तियां वापस ली गयीं

अमरावती 16 नवंबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जांच एजेंसियों को राज्य में कानून के तहत जांच करने के लिए दी गयी ‘सामान्य रजामंदी’ वापस ले ली है।
राज्य सरकार की प्रधान सचिव ए आर अनुराधा ने आठ नवंबर को इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा छह के तहत दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को आंध प्रदेश में इस कानून के तहत शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के लिए दी गयी सामान्य रजामंदी वापस लेती है।
दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्य इस अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे।
आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री एन चिनाराजप्पा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में जारी आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच करने के लिए दी गयी सामान्य रजामंदी वापस ले ली है।
रवि आशा
वार्ता
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