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राज्य


आईएएस बी.चन्द्रकला की याचिका खारिज

इलाहाबाद,21 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी तत्कालीन फूलपुर की एसडीएम बी. चन्द्रकला और सांवडीह की आसमा बीबी एवं इनके परिवार की तरफ से आपराधिक केस में सम्मन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है और समनिंग आदेश पर लगी रोक समाप्त कर दी है।
एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य कई अधिकारियों सहित आसमा बीबी पर मिलीभगत से फर्जी रिपोर्ट पर विपक्षी अनन्ती देवी के घर को जाने वाले रास्ते को खत्म कर दिया जिसको लेकर विपक्षी ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद के समक्ष इस्तगासा दायर किया है।
न्यायमूर्ति यू.सी श्रीवास्तव ने आईएएस बी चन्द्रकला और आसमा बीबी की याचिका पर आज यह आदेश दिया है।
याचियों की तरफ से कोई अधिवक्ता न्यायालय में नहीं आया, जिस पर एक पक्षीय आदेश से याचिका खारिज कर दी गयी। विपक्षी के अधिवक्ता कुंजेश कुमार दूबे का कहना है कि सांवडीह गांव में रास्ते के विवाद को लेकर अनन्ती देवी ने सिविल वाद दायर किया 1996 में उसके पक्ष में डिक्री हो गयी। जिसके खिलाफ आसमा बीबी ने प्रथम अपील दाखिल की वह भी खारिज हो गयी तो उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील दाखिल हुई।
यह अपील भी अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। 2011 में आसमा बीबी ने एसडीएम को पत्र लिखकर शिकायत की कि प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है और विपक्षियों ने जबरन विवादित जमीन पर रास्ते का निर्माण कर लिया है। इस पर एसडीएम ने रिपोर्ट मंगायी। लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दी कि रास्ता कभी नहीं था। इस पर एसडीएम बी चन्द्रकला ने रास्ते को ध्वस्त कराकर समाप्त कर दिया। कहा कि जमीन आसमा बीबी की है। इस कार्यवाही को लेकर अनन्ती देवी ने धारा 156 (3) के तहत अर्जी दी,जिसे अदालत ने इस्तगासा के रूप में स्वीकार करते हुए सम्मन जारी किया था।
सं दिनेश तेज
सिंह
वार्ता
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