राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 16 2018 6:04PM केशव प्रसाद मौर्य को एमपी-एमएलए विशेष अदालत से मिली जमानत
प्रयागराज,16 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एमपी-एमएलए विशेष अदालत से शुक्रवार को जमानत मिल गयी।
केशव प्रसाद मौर्य चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, दुर्गा पूजा पंडाल समिति विवाद एवं एक अन्य मामले से जुड़े केस में आरोपी हैं।
अधिवक्ता कुंज बहारी मिश्रा श्री मौर्य पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे अपने समर्थकों के साथ जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश के सामने हाजिर हुए । न्यायाधीश ने दोनों ही मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। मौर्य के अदालत में हाजिर होते ही जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी गयी जिसपर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी। अदालत मामले पर अगली सुनवाई दस दिसम्बर को करेगी।
न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को यह आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन और दुर्गापूजा पंडाल मामले को शासन ने वापस ले लिया है।
श्री मिश्र ने बताया कि कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पइंसा थाने में 22 सितम्बर 2007 में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा धूमनगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का भी मुकदमा था। इसके अलावा एक अन्य मामले काे भी लेकर इन पर आरोप है।
जमानत मिलने के बाद श्री मौर्या ने कहा कि वह न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, ऐसे में राजनितिक व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। मुकदमों में जमानत न/न मिलने के कारण अदालत में हाजिर हुए थे।