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जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित

कटनी,28 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद में स्थित नीमखेड़ा के सरकारी स्कूल के एक प्राथमिक शिक्षक को शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने तथा विभाग की छवि धूमिल करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आज निलंबित कर दिया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) पी पी सिंह ने बहोरीबंद की शासकीय प्राथमिक शाला नीमखेड़ा के प्राथमिक शिक्षक अखिल मिश्रा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष पाक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश होने की वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित शिक्षक श्री मिश्रा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा पॉक्सो एक्ट एवं एससी,एसटी एक्ट की धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी थाना प्रभारी बहोरीबंद द्वारा डीईओ श्री सिंह को दी गई। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने श्री मिश्रा के कृत्य को पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं विभाग की छवि को धूमिल करने वाला माना और उनके निलंबन की कार्रवाई की है।
विश्वकर्मा
वार्ता
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