राज्य » राजस्थानPosted at: Jan 22 2019 5:34PM जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पासजयपुर, 22 जनवरी (वार्ता) जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आज विधानसभा में बताया कि जनजाति सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत किया जाता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। श्री बामनिया ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामप्रसाद की ओर से पूछे गये मूल प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में पांचवी अनुसूची के भाग-ख में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा संचालन के लिये राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद नियम 1980 में बनाये गये हैं। उन्होंने नियम एवं संशोधन की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सलाहकार परिषद नियम 1980 में राज्यपाल द्वारा 15 जून 2016 में संशोधन करके राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद का मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को अध्यक्ष एवं मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास को उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।पारीक सुनील