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मोटर वाहन अधिनियम: सिरसा में छात्र का 24 हजार का काटा चालान

सिरसा, 17 सितंबर (वार्ता) संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी जुर्माने से हरियाणा में तीन रोज की ढील की अवधि समाप्त होने के बाद आज यातायात पुलिस ने एक मोटर साइकिल सवार छात्र का 24 हजार रुपये का चालान काटा।
यातायात पुलिस ने बताया कि आज हिसार रोड पर राजकीय राष्ट्रीय स्नात्कोतर महाविद्यालय के पास एक बगैर हेल्मेट पहने और तेज रफ्तार मोटर साइकल चलाते एक युवक को रोका गया और दस्तावेज मांगे गये। उसके पास पास कोई भी दस्तावेज नहीं था।
पुलिस ने उसका यातायात नियमों की विभिन्न धाराओं के तहत 24 हजार रूपयों का चालान काट दिया। युवक जो महाविद्यालय का छात्र ही था, उसके चालान की खबर पाकर वहां काफी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए और हंगामे पर उतर आए। युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे पर दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिसके बाद मोटरसाइकिल को यातायात पुलिस ने जब्त कर लिया और अपने साथ यातायात थाना ले गई।
यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि युवक मोटरसाइकिल लापरवाही से तेज स्पीड से भगाता आ रहा था, रोककर पूछा तो वह दस्तावेज नहीं दे पाया और पुलिस के साथ बदसलूकी भी करने लगा।
उन्होंने कहा कि दस्तावेज दिखाये जाने पर जुर्माने की रकम कम की जायेगी।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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