राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 28 2020 11:49PM शराब कारोबार करने की दोषी महिला को 10 साल की सजासुपौल 28 जनवरी (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने शराब का कारोबारी करने के मामले में आज दोषी महिला को दस वर्ष के कारोबार के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) इशरार अहमद ने जिले में निर्मली थाना क्षेत्र के निर्मली नगर पंचायत की वार्ड संख्या 12 की रहने वाली बेचनी देवी को शराब कारोबार करने के मामले में यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार 03 नवंबर 2017 को पुलिस ने बेचनी देवी के घर छापेमारी कर 100 बोतल शराब बरामद की थी। इस कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।सं सूरजवार्ता