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सीकर जिले के मीरन गांव के सरपंच रामस्वरुप निलंबित

सीकर 24 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मीरन के सरपंच रामस्वरूप को एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग तिथियों में वारिस प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है।
जयपुर संभागीय आयुक्त ने श्री रामस्वरुप को इस मामले में मिली शिकायत में दोषी पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया। सरपंच ने छह अप्रैल 2015 को जारी वारिस प्रमाण पत्र में रिद्ध कंवर पत्नी बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी मीरन के निधन के पश्चात उनके वारिसान प्रमाण पत्र में वारिसान भंवर सिंह, पाबू दान सिंह पुत्र कल्याण सिंह एवं उच्छल कंवर, गोगा कंवर पुत्रियां कल्याण सिंह को बताया गया, जबकि 14 अप्रैल 2015 को जारी वारिसान प्रमाण पत्र में रिद्धकंवर पत्नी बहादुर सिंह राजपूत निवासी मीरन के निधन के पश्चात इनके वारिसान भंवर सिंह एवं पाबूदान सिंह पुत्र कल्याण सिंह को बताया गया।
सरपंच ने एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग तिथियों को वारिस प्रमाण पत्र जारी कर दिये।
जोशी जोरा
वार्ता
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