राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Apr 18 2024 4:46PM हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी गुप्ता को दी राहतबिलासपुर 18 अप्रैल (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ की जा रही लोक आयोग की कार्रवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। आज का दिन छत्तीसगढ़ के डीजीपी (सेवानिवृत्त) मुकेश गुप्ता के लिए काफी राहत भरा रहा। उनके खिलाफ की जा रही लोक आयोग की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। साथ ही आयोग को उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरण निरस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शिकायतकर्ता माणिक मेहता को छूट दी है कि वे नए सिरे से इस मामले में विधिवत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्री मुकेश गुप्ता के खिलाफ माणिक मेहता ने वर्ष 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने मिक्की मेहता मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर राज्य शासन से तीन करोड़ रुपये का अनुदान लिया। उक्त अनुदान की राशि से गरीबों को मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध करानी थी लेकिन गुप्ता ने इसका इस्तेमाल अपना ऋण की रकम भरने के लिए किया जो कि ट्रस्ट ने एमजीएम नेत्र संस्थान भवन के लिए एसबीआई बैरन बाजार, रायपुर शाखा से तीन करोड़ 10 लाख रुपये का लोन लिया था। लोक आयोग के अलावा माणिक मेहता ने ईओडब्ल्यू में भी इसकी शिकायत की थी, जिस पर मुकेश गुप्ता उनके ट्रस्टी पिता जयदेव गुप्ता तथा डायरेक्टर डॉ. दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 तथा 120 (बी) के तहत अपराध दर्ज किया था।सं.संजय वार्ता