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हत्या के प्रयास मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को सश्रम कारावास

सिवान 28 जनवरी (वार्ता) बिहार में सिवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को आज सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार जिले में जीबी नगर थाना क्षेत्र के गोहपुर निवासी नंदलाल राम ने अपने ही गांव के इंद्रदेव राम, उनकी पत्नी दर्पणिया देवी, पुत्र दिनेश राम एवं पोता कुंदन राम और चंदन राम के विरुद्ध महाराजगंज थाने में हत्या के प्रयास को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 01 अगस्त 2014 की देर शाम अभियुक्तों ने एक साथ मिलकर सूचक एवं उसके पुत्र प्रमोद को अपशब्द बोलने से मना करने पर घर में घुसकर लाठी-डंडे पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
सं सूरज
वार्ता
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